Indian President भारतीय राष्ट्रपति
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : भारत मे संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया । राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का का नाममात्र प्रमुख होता है । भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद बने । भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द है । भारत की पहली व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल है ।
Bharat Ka Rashtrapati In Hindi : भारत के संविधान मे राष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।
President Of India Related Articles : भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 मे कार्यपालिका का वर्णन किया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की पदस्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया ।
- संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी ।
- अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन । राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमे (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य । (ख) राज्यों की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य ।
- संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति । राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन मे मतदान गुप्त होगा ।
- राज्य की विधानसभाओ के सदस्य का मत मूल्य :
- ( राज्य की कुल जनसंख्या ÷ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ) ÷ 1000
- संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या
- समस्त राज्यों की विधानसभाओ के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग ÷ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
Presidents of India Article in Hindi
- संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि ।
- संविधान के अनुच्छेद 56 (1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।
- परंतु (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा ।
- (ख) अनुच्छेद 61 मे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।
- (ग) राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
- संविधान के अनुच्छेद 56 (2 ) के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत की जाएगी ।
- संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति के पुनरनिर्वाचन के पात्रता ।
- अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताए
- वह भारत का नागरिक हो ।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
- वह भारत या राज्य सरकार मे किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो ।
- संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते ।
- किसी भी सदन या विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा ।
- लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
- राष्ट्रपति वेतन – भत्ते का हकदार होगा ।
- वेतन – भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे ।
- संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेगा ।
- राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ।
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- संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया । राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है ।
- संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद के किसी भी सदन मे महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
- महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा ।
- जिस सदन मे संकल्प प्रस्तुत किया जाए उसके सदस्य संख्या के उपस्थिति व मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए ।
- संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद मे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ।
- संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना अनिवार्य है ।
- संविधान के अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक राष्ट्रपति होगा ।
Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के संविधान मे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।
- अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 64 के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पद मे आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करना । इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कृतव्यों का पालन नहीं करेगा ।
- अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ।
- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (निर्वाचित व मनोनीत) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।
- परंतु, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकेगा ।
- उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा मे ही शुरू की जा सकेगी ।
- उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
- संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद मे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि । रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक उपराष्ट्रपति होगा ।
- संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेगा ।
- उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा और निष्ठा रखूँगा ।
- अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्छत्तम न्यायालय द्वारा की जाएगी ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति: राष्ट्रपति की शक्तियां
- कार्यकारी शक्तियां
- विधायी शक्तियां
- न्यायिक शक्तियां
- वित्तीय शक्तियां
- सैनिक शक्तियां
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति
- संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते है ।
- राष्ट्रपति भारत के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है ।
- प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ।
- उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
- राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ।
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।
- नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ।
- संसद के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना । लोकसभा का विघटन करना ।
- लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के प्रथम सत्र व प्रति वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ मे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करना ।
- नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों के बदलने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद मे पेश किया जा सकता है ।
- राष्ट्रपति राज्यसभा मे साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों तथा लोकसभा मे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है ।
- संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार संसद के सत्र मे न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ।
- संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति । राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कम कर सकता है । राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान
भारत के संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है ।
संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति मे आपातकालीन घोषणा ।
- यह घोषणा मंत्रिमण्डल की लिखित परामर्श पर ही कर सकता है ।
- संसद की स्वीकृति के बिना यह एक माह तक लागू रह सकती है ।
- संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
- इसके बाद प्रति 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
- आपातकाल की घोषणा को न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है ।
- भारत मे अब तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई ।
- भारत चीन युद्ध – 1962, भारत पाक युद्ध – 1965 व आंतरिक अशान्ति के आधार पर 26 जून 1975 को ।
संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य मे संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ।
- संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 माह तक लागू रह सकती है ।
- संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
- इसके बाद 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
- राष्ट्रपति शासन अधिकत्तम 3 वर्ष तक की अवधि तक लागू रह सकता है ।
संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल ।
Indian President भारतीय राष्ट्रपति : महत्त्वपूर्ण तथ्य
- राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है ।
- 1986 मे राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध मे जेबी वीटो का प्रयोग किया ।
- भारत मे प्रथम राष्ट्रपति चुनाव 1952 मे हुए । डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने ।
- डॉ राजेन्द्र प्रसाद सर्वाधिक व लगातार 3 बार और सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
- डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे । लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
- इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2007-2017 तक रहे ।
- डॉ जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे । कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ।
- डॉ जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ।
- भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी बने ।
- डॉ फखरुद्दीन अली अहमद के समय देश मे पहली बार आंतरिक अशान्ति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ ।
- भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने । राष्ट्रपति चुनाव हारकर निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे ।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह भारत के प्रथम सिख बने ।
- भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन बने ।
- मो हिदायतुल्ला एक मात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप मे कार्य किया ।
- अभी तक 6 उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने । डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉ शंकर दयाल शर्मा व केआर नारायणन ।
- भारत की प्रथम व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील बनी ।
भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल : भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल
क्र सं | नाम | कार्यकाल |
---|---|---|
1 | डॉ राजेंद्र प्रसाद | 26 जनवरी 1950 – 13 मई 1962 |
2 | डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई 1962 – मई 13, 1967 |
3 | डॉ जाकिर हुसैन | 13 मई 1967 – 03 मई 1969 |
4 | वराहगिरी वेंकटगिरी (कार्यवाहक) | 03 मई 1969 – 20 जुलाई, 1969 |
5 | जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह (कार्यवाहक) | 20 जुलाई, 1969 – 24 अगस्त 1969 |
6 | वराहगिरी वेंकटगिरी | 24 अगस्त 1969 – 24 अगस्त 1974 |
7 | फखरुद्दीन अली अहमद | 24 अगस्त 1974 – 11 फरवरी, 1977 |
8 | बी.डी. जट्टी (कार्यवाहक) | 11 फरवरी 1977 – 25 जुलाई 1977 |
9 | नीलम संजीव रेड्डी | 25 जुलाई 1977 – 25 जुलाई 1982 |
10 | ज्ञानी जैल सिंह | 25 जुलाई 1982 – 25 जुलाई 1987 |
11 | आर वेंकटरमन | 25 जुलाई 1987 – 25 जुलाई 1992 |
12 | डॉ शंकर दयाल शर्मा | 25 जुलाई 1992 – 25 जुलाई 1997 |
13 | केआर नारायणन | 25 जुलाई 1997 – 25 जुलाई, 2002 |
14 | डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | 25 जुलाई 2002 – 25 जुलाई 2007 |
15 | श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल | 25 जुलाई 2007 – 25 जुलाई, 2012 |
16 | श्री प्रणब मुखर्जी | 25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017 |
17 | श्री रामनाथ कोविंद | 25 जुलाई 2017 – निरंतर |
Sources : राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार |
Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल
क्र सं | नाम | कार्यकाल |
---|---|---|
1 | डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1952-1962 |
2 | डॉ जाकिर हुसैन | 1962-1967 |
3 | वराहगिरी वेंकटगिरी | 1967-1969 |
4 | गोपाल स्वरूप पाठक | 1969-1974 |
5 | बी.डी. जट्टी | 1974-1979 |
6 | जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह | 1979-1984 |
7 | आर वेंकटरमन | 1984-1987 |
8 | डॉ शंकर दयाल शर्मा | 1987-1992 |
9 | केआर नारायणन | 1992-1997 |
10 | कृष्णकांत | 1997-2002 |
11 | भैरोंसिंह शेखावत | 2002-2007 |
12 | मोहम्मद हामिद अंसारी | 2007-2017 |
13 | मुपवारपु वेंकैया नायडू | 11 अगस्त 2017 – निरंतर |
Sources : उपराष्ट्रपति भवन, भारत सरकार | ||
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