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Indian President भारतीय राष्ट्रपति

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Indian President भारतीय राष्ट्रपति

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : भारत मे संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया । राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है । राष्ट्रपति भारत का का नाममात्र प्रमुख होता है । भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद बने । भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द है । भारत की पहली व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल है ।

Bharat Ka Rashtrapati In Hindi : भारत के संविधान मे राष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।

President Of India Related Articles : भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 मे कार्यपालिका का वर्णन किया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की पदस्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया ।

  • संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
  • संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी ।
  • अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
  • अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन । राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमे (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य । (ख) राज्यों की विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य ।
  • संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति । राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन मे मतदान गुप्त होगा ।
  • राज्य की विधानसभाओ के सदस्य का मत मूल्य :
  • ( राज्य की कुल जनसंख्या ÷ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ) ÷ 1000
  • संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या
  • समस्त राज्यों की विधानसभाओ के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग ÷ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

Presidents of India Article in Hindi

  • परंतु (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा ।
  • (ख) अनुच्छेद 61 मे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ।
  • (ग) राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
  • वह भारत का नागरिक हो ।
  • 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।
  • वह भारत या राज्य सरकार मे किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो ।
  • किसी भी सदन या विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा ।
  • लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।
  • राष्ट्रपति वेतन – भत्ते का हकदार होगा ।
  • वेतन – भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे ।
  • राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेगा ।
  • राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है ।

President Of India List In Hindi Pdf

  • संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद के किसी भी सदन मे महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
  • महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा ।
  • जिस सदन मे संकल्प प्रस्तुत किया जाए उसके सदस्य संख्या के उपस्थिति व मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए ।

Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के संविधान मे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद ।

  • संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (निर्वाचित व मनोनीत) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ।
  • परंतु, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकेगा ।
  • उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा मे ही शुरू की जा सकेगी ।
  • उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक नया उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण नहीं कर लेता ।
  • संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद मे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि । रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक उपराष्ट्रपति होगा ।
  • संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
  • उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेगा ।
  • उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा और निष्ठा रखूँगा ।
  • अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति  के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्छत्तम न्यायालय द्वारा की जाएगी ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति: राष्ट्रपति की शक्तियां

  1. कार्यकारी शक्तियां
  2. विधायी शक्तियां
  3. न्यायिक शक्तियां
  4. वित्तीय शक्तियां
  5. सैनिक शक्तियां

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति

  • संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते है ।
  • राष्ट्रपति भारत के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है ।
  • प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ।
  • उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
  • राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ।
  • भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।
  • नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ।

  • संसद के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना । लोकसभा का विघटन करना ।
  • लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के प्रथम सत्र व प्रति वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ मे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करना ।
  • नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों के बदलने के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद मे पेश किया जा सकता है ।
  • राष्ट्रपति राज्यसभा मे साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों तथा लोकसभा मे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है ।
  • संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार संसद के सत्र मे न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ।

  • संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति । राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कम कर सकता है । राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान

भारत के संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति मे आपातकालीन घोषणा ।

  • यह घोषणा मंत्रिमण्डल की लिखित परामर्श पर ही कर सकता है ।
  • संसद की स्वीकृति के बिना यह एक माह तक लागू रह सकती है ।
  • संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
  • इसके बाद प्रति 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
  • आपातकाल की घोषणा को न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है ।
  • भारत मे अब तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई ।
  • भारत चीन युद्ध – 1962, भारत पाक युद्ध – 1965 व आंतरिक अशान्ति के आधार पर 26 जून 1975 को ।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य मे संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ।

  • संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 माह तक लागू रह सकती है ।
  • संसद की स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक लागू रहेगा ।
  • इसके बाद 6 माह बाद पुनः स्वीकृति जरूरी है ।
  • राष्ट्रपति शासन अधिकत्तम 3 वर्ष तक की अवधि तक लागू रह सकता है ।

संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल ।

Indian President भारतीय राष्ट्रपति : महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है ।
  • 1986 मे राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध मे जेबी वीटो का प्रयोग किया ।
  • भारत मे प्रथम राष्ट्रपति चुनाव 1952 मे हुए । डॉ राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने ।
  • डॉ राजेन्द्र प्रसाद सर्वाधिक व लगातार 3 बार और सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
  • डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे । लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले प्रथम थे ।
  • इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी 2007-2017 तक रहे ।
  • डॉ जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे । कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ।
  • डॉ जाकिर हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ।
  • भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी बने ।
  • डॉ फखरुद्दीन अली अहमद के समय देश मे पहली बार आंतरिक अशान्ति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ ।
  • भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने । राष्ट्रपति चुनाव हारकर निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे ।
  • राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह भारत के प्रथम सिख बने ।
  • भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन बने ।
  • मो हिदायतुल्ला एक मात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप मे कार्य किया ।
  • अभी तक 6 उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने । डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉ शंकर दयाल शर्मा व केआर नारायणन ।
  • भारत की प्रथम व एकमात्र महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील बनी ।

भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल : भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल

क्र संनामकार्यकाल
1डॉ राजेंद्र प्रसाद26 जनवरी 1950 – 13 मई 1962
2डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन13 मई 1962 – मई 13, 1967
3डॉ जाकिर हुसैन13 मई 1967 – 03 मई 1969
4वराहगिरी वेंकटगिरी (कार्यवाहक)03 मई 1969 – 20 जुलाई, 1969
5जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह (कार्यवाहक)20 जुलाई, 1969 – 24 अगस्त 1969
6वराहगिरी वेंकटगिरी24 अगस्त 1969 – 24 अगस्त 1974
7फखरुद्दीन अली अहमद24 अगस्त 1974 – 11 फरवरी, 1977
8बी.डी. जट्टी (कार्यवाहक)11 फरवरी 1977 – 25 जुलाई 1977
9नीलम संजीव रेड्डी25 जुलाई 1977 – 25 जुलाई 1982
10ज्ञानी जैल सिंह25 जुलाई 1982 – 25 जुलाई 1987
11आर वेंकटरमन25 जुलाई 1987 – 25 जुलाई 1992
12डॉ शंकर दयाल शर्मा25 जुलाई 1992 – 25 जुलाई 1997
13केआर नारायणन25 जुलाई 1997 – 25 जुलाई, 2002
14डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम25 जुलाई 2002 – 25 जुलाई 2007
15श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल25 जुलाई 2007 – 25 जुलाई, 2012
16श्री प्रणब मुखर्जी25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017
17श्री रामनाथ कोविंद25 जुलाई 2017 – निरंतर
Sources : राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार

Indian Vice President भारतीय उपराष्ट्रपति : भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची व कार्यकाल

क्र संनामकार्यकाल
1डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन1952-1962
2डॉ जाकिर हुसैन1962-1967
3वराहगिरी वेंकटगिरी1967-1969
4गोपाल स्वरूप पाठक1969-1974
5बी.डी. जट्टी1974-1979
6जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह1979-1984
7आर वेंकटरमन1984-1987
8डॉ शंकर दयाल शर्मा1987-1992
9केआर नारायणन1992-1997
10कृष्णकांत1997-2002
11भैरोंसिंह शेखावत2002-2007
12मोहम्मद हामिद अंसारी2007-2017
13मुपवारपु वेंकैया नायडू11 अगस्त 2017 – निरंतर
Sources : उपराष्ट्रपति भवन, भारत सरकार

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