Parliament of India भारतीय संसद
भारत की संसद (Parliament of India) : संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत की संसद दोनों सदनों, राज्य सभा और लोक सभा से मिलकर बनी है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद को है। संसद को वित्तीय अधिकार प्राप्त है जिससे होने वाले व्यय की जानकारी संसद को देना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन । संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दो सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) से मिलकर बनेगी ।
Parliament of India संसद के दो सदन हैं –
- उच्च सदन या राज्यसभा (Council of State)
- निम्न सदन या लोकसभा (House of the people)
Parliament Of India In Hindi राज्य सभा (Council of state)
राज्य सभा (Council of state) : उच्च सदन या राज्य सभा एक स्थाई सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना । अनुच्छेद 80 (1) के तहत राज्यसभा में अधिकतम में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। जिनमे राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से 238 सदस्य निर्वाचित व राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य का मनोनयन होते है । वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 (233+12) है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश (31) से आते हैं।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है । राज्यसभा के सदस्यों की सीटे संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार आवंटित की गई है ।
राज्य सभा का गठन 3 मई 1952 को किया गया तथा प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्य सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्य का 10वां भाग (1/10) होना आवश्यक है।
राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता : संविधान के अनुच्छेद 84 मे संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है । राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है ।
Parliament Of India Gk राज्य सभा का कार्यकल :
राज्यसभा एक स्थाई सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पुनः सदस्य बना जा सकता है। सदस्यों को निर्वाचन अनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा हर 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य निष्कासित होते हैं और उतने ही मनोनीत होते हैं [अनुच्छेद 83 (1)]।
वित्त विधेयक को छोड़ कर अन्य सभी विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा के समान ही प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों का सामान अधिकार है परंतु विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लोकसभा के पक्ष में जाएगी।
अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को संघ लोक सेवा आयोग सेवा आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया लोकसभा करती है।
अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। 2003 से राज्यसभा में खुले मतदान की व्यवस्था है। उम्मीदवार के लिए राज्य विशेष का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। सदस्यों को सत्र से 40 दिन पूर्व या बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह छूट सिर्फ दीवानी मामले में है फौजदारी में नहीं। यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए लगातार 60 दिनों तक बैठक से अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त समझा जाता है।
Rajya Sabha सभापति एवं उपसभापति
अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा में एक सभापति तथा एक उपसभापति होते हैं। यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य सभा के कार्य का संचालन सभापति करते हैं एवं सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति करते हैं। राज्यसभा का पहला सभापति राधाकृष्णन तथा उपसभापति कमलापति त्रिपाठी थे।
अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति को पद से हटाए जाने का वर्णन है। जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वो अपना पद त्याग देगा। उपसभापति त्यागपत्र दे कर भी अपना पद छोड़ सकता है।
राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भी दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित दे और लोकसभा अनुमोदित कर दे तो सभापति अपने पद से हट जाएंगे परंतु कम से कम 14 पूर्व सूचना देना अनिर्वाय है।
यदि सभापति एवं उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो अनुच्छेद 93 के तहत यह अध्यक्षता नहीं करेंगे और ना ही निर्णायक मत देंगे लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। उपसभापती का चुनाव राज्यसभा सदस्य अपने बीच से ही करते हैं जिसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
MEMBERS OF RAJYA SABHA (STATE WISE LIST)
SNo | Name of State | No. of Seats | SNo | Name of State | No. of Seats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh (AP) | 11 | 2 | Arunachal Pradesh (AR) | 1 |
3 | Assam (AS) | 7 | 4 | Bihar (BR) | 16 |
5 | Chhattisgarh (CHT) | 5 | 6 | Goa (GOA) | 1 |
7 | Gujarat (GJ) | 11 | 8 | Haryana (HR) | 5 |
9 | Himachal Pradesh (HP) | 3 | 10 | Jammu & Kashmir (J & K ) | 4 |
11 | Jharkhand (JHK) | 6 | 12 | Karnataka (KAR) | 12 |
13 | Kerala (KR) | 9 | 14 | Madhya Pradesh (MP) | 11 |
15 | Maharashtra (MH) | 19 | 16 | Manipur (MN) | 1 |
17 | Meghalaya (MGH) | 1 | 18 | Mizoram (MZ) | 1 |
19 | Nagaland (NG) | 1 | 20 | National Capital Territory of Delhi (DL) | 3 |
21 | Nominated (NOM.) | 12 | 22 | Odisha (OR) | 10 |
23 | Puducherry (PUD) | 1 | 24 | Punjab (PB) | 7 |
25 | Rajasthan (RJ) | 10 | 26 | Sikkim (SK) | 1 |
27 | Tamil Nadu (TN) | 18 | 28 | Telangana (TG) | 7 |
29 | Tripura (TR) | 1 | 30 | Uttar Pradesh (UP) | 31 |
31 | Uttarakhand (UTK) | 3 | 32 | West Bengal (WB) | 16 |
Parliament Of India In Hindi Pdf लोकसभा (House of people)
लोकसभा (House of people) : अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा संसद का निम्न सदन है। यह जनता का प्राततिनिधि सदन कहलाती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण यह शक्तिशाली होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 है। 130 वां संविधान संशोधन द्वारा सदस्यों की सख्या बढ़ाकर 530+20 (530 राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से ) कर दिया गया। सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो-इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यदि प्रतिनिधि न हो तो। 84 वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा को विधान सभा के सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा में सबसे ज्यादा (80) उत्तर प्रदेश से जाते हैं।
दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से एक-एक एमपी जाते हैं । लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61 वां संशोधन संशोधन के तहत मतदाता की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 326 के तहत मत का प्रयोग किया जाता है ।
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता
- भारत का नागरिक हो।
- न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष।
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो।
लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या 79+40 = 119 था परंतु वर्तमान में बढ़ाकर 131 कर दिया गया है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति यूपी से 17, बंगाल – 10, तमिल नाडु – 7, बिहार – 6 जाते हैं। सबसे अधिक जनजाति एमपी (6), झारखंड (5) और छत्तीसगढ़ (4) से जाते हैं।
लोक सभा का कार्यकाल : लोक सभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। अभी तक ऐसा 8 बार हो चुका है।
Parliament Of India Article भारतीय संसद से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन ।
- संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना ।
- अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना ।
- संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की अवधि ।
- राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा किन्तु उसके सदस्यों मे से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवनिवृत हो जाते है ।
- लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक परंतु आपातकाल मे अधिकत्तम एक वर्ष तक अवधि बढ़ सकती है ।
- संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए योग्यता ।
- संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन ।
- राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक व आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतराल नहीं होगा ।
- राष्ट्रपति सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ।
- लोकसभा का विघटन का सकेगा ।
Bharat ki Sansad Notes PDF in Hindi
- संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण । लोकसभा के प्रत्येक साधारण चुनावों के बाद प्रथम सत्र के आरंभ मे व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ मे संसद के दोनों सदनों मे अभिभाषण करेगा ।
- अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद में मत का प्रयोग नहीं करते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति व उपसभापति ।
- अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग, पद से हटाया जाना ।
- संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
- अनुच्छेद 97 के अनुसार सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते ।
- संविधान के अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञान या शपथ ।
- संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ दशाओ मे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ।
- अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयकों के संबंध मे विशेष प्रक्रिया ।
- संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा ।
Parliament of India भारतीय संसद का गठन व संरचना
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