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State High Court राज्य उच्च न्यायालय

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State High Court राज्य उच्च न्यायालय

राज्य उच्च न्यायालय (State High Court) : भारत के संविधान के भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान वर्णित है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय (State High Court) होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।  केंद्रशासित प्रदेशों मे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है । सर्वप्रथम भारत मे 1862 मे तीन उच्च न्यायालय का गठन किया गया । मुंबई, कलकत्ता और मद्रास मे 1862 मे उच्च न्यायालय स्थापित किए गए  । देश मे दो या अधिक राज्यों या संघ क्षेत्रों के न्यायालय भी है ।

High Court of India : भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय (State High Court) का गठन

  • संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
  • अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना ।
  • संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन । प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।

न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकाल व पद की शर्ते

  • संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते ।
  • अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है तथा वे बासठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।
  • इससे पूर्व न्यायाधीश निम्न तरीकों से पद त्याग सकता है ।
  • (क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा।
  • (ख) किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) के तहत तब तक नहीं हटाया जाएगा जब साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा व उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा ।

Indian States High Court : न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता

  • संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता ।
  • (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्ति को किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
  • (ख) कम से कम दस वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए।
  • संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल के समक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान लेना ।
  • संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि । न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते है ।
  • अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय मे अंतरण ।

Bharat ke Uchch Nyayalay : कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति

  • संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायायल के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाये और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर नयायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।
  • अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति ।
  • संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय (State High Court) की स्थापना ।
  • अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों मे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

High Court of States : उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार

  • उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

  • उच्च न्यायालय को राजस्व तथा संग्रह के सम्बन्ध में मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हैं।

अन्तरण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार

  • यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है, जिसका उस मामले से सम्बन्ध है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है और निर्णय करके उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को, जिससे मामला अन्तरित किया गया था, भेजकर उस निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय मं लम्बित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

लेख जारी करने का अधिकार

  • उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है।

अधीक्षण क्षेत्राधिकार

  • प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग में वह ऐसे न्यायालयों/अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है, के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप निश्चित कर सकता है तथा के शुल्कों को नियत कर सकता है।

State High Court List PDF : उच्च न्यायालय, उनके क्षेत्राधिकार और खंडपीठ

न्यायालय का नाम गठन न्यायक्षेत्र मुख्यपीठ / खंडपीठ
इलाहाबाद 11 जून 1866 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद / लखनऊ
हैदराबाद 5 जुलाई 1954 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैदराबाद
मुंबई 14 अगस्त 1862 महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर-हवेली, दमण एवं दीव मुंबई / नागपूर, पणजी, औरंगाबाद
कलकत्ता 2 जुलाई 1862 पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार कलकत्ता / पोर्ट ब्लेयर
छत्तीसगढ़ 11 जनवरी 2000 छत्तीसगढ बिलासपुर
दिल्ली 31 अक्टूबर 1966 राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली
गुवाहाटी 1 मार्च 1948 अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम गुवाहाटी / कोहिमा,आइजोल व इटानगर
गुजरात 1 मई 1960 गुजरात अहमदाबाद
हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला
जम्मू और कश्मीर 28 अगस्त 1943 जम्मू और कश्मीर, लद्धाख श्रीनगर & जम्मू
झारखण्ड 2000 झारखंड रांची
कर्नाटक 1884 कर्नाटक बंगलुरु /हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा
केरल 1956 केरल, लक्षद्वीप कोच्चि
मध्य प्रदेश 2 जनवरी 1936 मध्य प्रदेश जबलपुर / ग्वालियर, इन्दौर
मद्रास 15 अगस्त 1862 तमिलनाडु, पुडुचेरी चेन्नई / मदुरै
उड़ीसा 3 एप्रिल 1948 ओडिशा कटक
पटना 2 सितम्बर 1916 बिहार पटना
पंजाब और हरियाणा 8 नवम्बर 1947 पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ चंडीगढ़
राजस्थान 21 जून 1949 राजस्थान जोधपुर / जयपुर
सिक्किम 1975 सिक्किम गंगटोक
उत्तराखण्ड 2000 उत्तराखण्ड नैनीताल
मणिपुर 25 मार्च 2013 मणिपुर इम्फाल
मेघालय 25 मार्च 2013 मेघालय शिलांग
त्रिपुरा 26 मार्च 2013 त्रिपुरा अगरतला
आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 आंध्रप्रदेश अमरावती

Indian State High Court Chief Justice List in Hindi PDF

न्यायालय का नाम न्यायाधीश की संख्या मुख्य न्यायाधीश
इलाहाबाद 160 राजेश बिंदल
हैदराबाद 24 प्रशांत कुमार मिश्रा
मुंबई 94 दीपांकर दत्ता
कलकत्ता 32 प्रकाश श्रीवास्तव
छत्तीसगढ़ 18 अरूप कुमार गोस्वामी
दिल्ली 60 धीरूभाई नरायणभाई पटेल
गुवाहाटी 34 सुधांशु धूलिया
गुजरात 42 अरविन्द कुमार
हिमाचल प्रदेश 13 मोहम्मद रफीक
जम्मू और कश्मीर 14 पंकज मिथल
झारखण्ड 19 रवि रंजन
कर्नाटक 62 ऋतुराज अवस्थी
केरल 27 एस मणिकुमार
मध्य प्रदेश 53 रवि मलिमथ
मद्रास 60 संजीब बनर्जी
उड़ीसा 27 एस मुरलीधर
पटना 59 संजय करोल
पंजाब और हरियाणा 85 रवि शंकर झा
राजस्थान 50 अकिल कुरेशी
सिक्किम 03 बिश्वनाथ सोमदंदर
उत्तराखण्ड 09 राघवेन्द्र सिंह चौहान
मणिपुर 5 पी वी संजय कुमार
मेघालय 4 हमरसन सिंह
त्रिपुरा 4 इंद्रजीत महंती
तेलंगाना 37 सतीश चंद्र शर्मा

Rajasthan High Court Chief Justice List : राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूची

# मुख्य न्यायाधीश अवधि
1 सर शरत कुमार घोष 1949
2 कमला कांत वर्मा 29 अगस्त 1949-1950
3 कैलास नाथ वांचू 1951–1958
4 सरजू प्रसाद 1959–1961
5 जेएस राणावत 11.10.61 – 31.05.63
6 डीएस दवे 01.06.63 – 17.12.68
7 दौलत मल भंडारी 18.12.68 – 15.12.69
8 जे नारायण 16.12.69 – 13.02.73
9 बीपी बेरी 14.02.73 – 16.02.75
10 पीएन शिंगल 17.02.75 – 05.11.75
11 वीपी त्यागी 06.11.75 – 27.12.77
12 C. होनियाह 27.04.78 – 22.09.78
13 चांद मल लोढ़ा 12.03.79 – 09.07.80
14 केडी शर्मा 07.01.81 – 22.10.83
15 पीके बनर्जी 23.10.83 – 30.09.85
16 डीपी गुप्ता 12.04.86 – 31.07.86
17 जे एस वर्मा 01.09.86 – 22.05.89
18 कृष्ण चंद्र अग्रवाल 15.04.90 – 07.04.94
19 जी.C मित्तल 12.04.94 – 03.03.95
20 ए.पी. रावणी 04.04.95 – 10.09.96
21 मुकुल गोपाल मुखर्जी 19.09.96 – 24.12.97
22 शिवराज वी पाटिल 22.01.99-14.03.2000
23 ए आर लक्ष्मणन 29.05.2000-25.11.2001
24 अरुण कुमार 02.12.01 – 02.10.02
25 अनिल देव सिंह 24.12.02 – 22.10.04
26 एस एन झा 12.10.05 – 15.06.07
जे.M पांचाल (कार्यवाहक) 16.09.07 – 11.11.07
27 जे.M पांचाल
राजेश भल्ला (कार्यवाहक) -4 जनवरी 2008
28 नारायण रॉय 05.01.08 – 31.01.09
29 दीपक वर्मा 06.03.09 – 10.05.09
30 जगदीश भल्ला 10 अगस्त 2009-31 अक्टूबर 2010
अरुण कुमार मिश्रा (कार्यवाहक) 1 नवंबर 2010-25 नवंबर 2010
31 अरुण कुमार मिश्रा 26 नवंबर 2010- 14 दिसंबर 2012
32 अमिताव रॉय 2 जनवरी 2013- 5 अगस्त 2014
33 एस के मित्तल 6 अगस्त 2014- 13 मई 2016
34 नवीन सिन्हा 14 मई 2016- 16 फरवरी 2017
35 प्रदीप नंदराजोग 2 अप्रैल 2017- 6 अप्रैल 2019
मोहम्मद रफीक (कार्यवाहक) 7 अप्रैल 2019 – 4 मई 2019
36 श्रीपति रविंद्र भट 5 मई 2019 – 22 सितंबर 2019
मोहम्मद रफीक (कार्यवाहक) 23 सितंबर 2019 – 5 अक्टूबर 2019
37 इंद्रजीत महंती 6 अक्टूबर 2019-11 अक्टूबर 2021
38 अकील कुरेशी 12 अक्टूबर 2021 – पदधारी

स्टेट हाई कोर्ट (State High Court) राज्य उच्च न्यायालय

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