State Legislature राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल (State Legislature) : भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 3 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान वर्णित है । प्रत्येक राज्य मे एक विधानमंडल है । जो एक सदन या दो सदनों से मिलकर होगी । अधिकांश राज्यों मे एक सदनीय विधानमंडल है जबकी 6 राज्यों मे द्विसदनीय विधानमण्डल है । निम्न सदन को विधान सभा व उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है ।
State Legislature : राज्य विधानमंडल से संबंधित भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन ।
- संविधान के अनुच्छेद 168 (1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और (क) आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश राज्यों मे दो सदनों से ; (ख) अन्य राज्यों मे एक सदन से मिलकर बनेगा ।
- अनुच्छेद 168 (2) के अनुसार निम्न सदन विधान सभा व उच्च सदन विधान परिषद होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों मे विधानपरिषद का सृजन ।
- संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान सभाओ की संरचना।
- अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए अधिकत्तम 500 व न्यूनत्तम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी ।
- संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधानपरिषद की संरचना ।
- अनुच्छेद 171 (1) के अनुसार विधानपरिषद वाले राज्यों की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी । परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा मे 40 से कम नहीं होगी ।
राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhan Sabha ) Rajasthan Assembly
- संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्यों के विधान मंडलों की अवधि ।
- अनुच्छेद 172 (1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी । परंतु उक्त अवधि को संसद आपातकाल के समय अधिकत्तम 1 वर्ष और बढ़ा सकती है ।
- अनुच्छेद 172 (2) के अनुसार राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होगा; किन्तु उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद निवृत हो जाएंगे ।
- संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता । विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनत्तम आयु 25 वर्ष व विधान परिषद सदस्य के न्यूनत्तम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए ।
- संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान व विघटन ।
- अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।
- संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य महाधिवक्ता को विधानमंडल की कार्यवाही मे भाग लेने का अधिकार परंतु मत देने का हकदार नहीं होगा।
- अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ।
- संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।
- अनुच्छेद 182 के अनुसार विधानपरिषद का सभापति व उपसभापति ।
- संविधान के अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति व उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।
- अनुच्छेद 186 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व विधानपरिषद का सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते ।
- अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति ।
State Legislature : राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य
- भारत के 22 राज्यों मे एक सदनीय विधान मण्डल (विधानसभा) कार्यरत है ।
- भारत के 8 राज्यों मे द्विसदनीय विधानमण्डल (विधान परिषद व विधानसभा) कार्यरत है ।
- सर्वाधिक विधान सभा सदस्य संख्या उत्तरप्रदेश मे 403 है ।
- न्यूनत्तम विधानसभा सदस्य संख्या सिक्किम मे 32 है ।
- राजस्थान मे एक सदनीय विधान मण्डल है ।
- राजस्थान मे विधान सभा सदस्यों की संख्या 200 है ।
- वर्तमान मे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी है ।
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